
सुशील चौहान ब्यूरो चीफ सिवनी/ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिजीत पचौरी के मार्गदर्शन में विकासखंड सिवनी अंतर्गत विवाह में सेवा प्रदाताओं जिसमें लॉन, कैटरिंग वाले, खाना बनाने, घोड़ी वाले, डेकोरेशन, फूल सज्जा करने वाले, कार्ड प्रिंट करने वाले आदि की बैठक लेकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी प्रदाय कर उन्मुखीकरण किया गया।
कार्यशाला में धर्मगुरु एवं काजी ने उपस्थित लोगों को बताया कि बाल विवाह करना और उसमें सहभागिता करना, कानूनी रूप से गलत है साथ ही सामाजिक और धार्मिक रूप से भी ऐसा करना गलत है। सभी बालक और बालिका को अपने जीवन में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
परियोजना अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह, बाल विवाह कहलाता है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। इसमें शामिल समस्त लोगों और सेवा पर कार्यवाही के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है
सेवा प्रदाताओं को बताया कि वे किसी भी विवाह में सेवा देते समय ये सुनिश्चित करें कि वह बाल विवाह नहीं हो। अगर उनकी जानकारी में ऐसा आए तो वे तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि ऐसे विवाह को रोका जा सकें
बाल विवाह की सूचना सीएम हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, डायल 100 के साथ साथ ग्राम पंचायत, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास को दे सकते हैं। बैठक में बाल विवाह रोकथाम के लिए उपस्थित जनों की शपथ कराई गई।
जिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपील की है।