खेतों में नरवाई जलाने पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
संवाददाता प्रवीण यादव
खेतों में नरवाई जलाने पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
नरवाई जलाने पर होगी कानूनी कार्यवाही और लगाया जाएगा जुर्माना
खरगोन :-पर्यावरण सुरक्षा, आमजन एवं जीव-जंतुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण खरगोन जिले में फसलों के अवशेष नरवाई खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खरगोन जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा खेतों में फसलों विशेषतः गेहूं, मक्का, चना आदि की कटाई के उपरांत उनके अवशेषों नरवाई को खेतों में जलाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी और दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पटवारी, थाना प्रभारी एवं कृषि विभाग के अमले को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण खरगोन जिले में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा खेत में नरवाई जलाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के साथ जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी करें। दो एकड़ तक के रकबे में नरवाई जलाने पर 2500 रुपये, 02 से 05 एकड़ के रकबे में नरवाई जलाने पर 05 हजार रुपए एवं 05 एकड़ से अधिक रकबे में नरवाई जलाने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।