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सिंचाई जलाशय में मत्स्य पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे के लिए आवेदन की तिथि में हुआ बदलाव

15 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 तक जमा होंगे आवेदन

छतरपुर

म.प्र. शासन मछली पालन विभाग मंत्रालय भोपाल के जारी निर्देशानुसार जनपद पंचायत बड़ामलहरा जिला छतरपुर के स्वामित्व के सिंचाई जलाशय को मत्स्य पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिसके लिए इच्छुक आवेदक 15 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 तक 15 दिवस में अपने आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित कार्यालय जनपद पंचायत बड़ामलहरा जिला छतरपुर में प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला छतरपुर से संपर्क कर सकते हैं।
सिंचाई जलाशय भेल्दा तालाब जिसमें औसत जल क्षेत्र 22.48 हेक्टेयर, मढीखेरा तालाव में 48.60 हे., फुटवारी तालाब में 21.45 हेक्टेयर है।
जलाशय आवंटन के लिए प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग, सामान्य वर्ग रहेगा।
औसत जलक्षेत्र के लिए तालाब या जलाशय जलक्षेत्र आधारित पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता होगी यदि जल क्षेत्र में कार्यक्षेत्र पंजीकृत सहकारी समिति न होने की अवस्था में प्रस्तावित मछुआ सहकारी समिति को एक वर्ष की अवधि में पंजीयन करवाने का वचनपत्र देना होगा।
पंजीकृत सहाकारी समिति के लिए समिति का प्रस्ताव ठहराव एवं पंजीयन प्रमाण पत्र,कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र, सदस्यों की सूची तालाब जलाशय को पटटे पर लेने के लिए समिति का प्रस्ताव ठहराव, विगत 3 वर्षों की अंकेशण रिपोर्ट, समिति का आवंटन, अन्य तालाब जलाशय की सूची, आधार कार्ड, वोटर आई.डी, राशनकार्ड, एवं सदस्यों की आई.डी. (समग्र आईडी), बी.पी.एल. कार्ड धारक का क्रमांक जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करना अनिवार्य होगा।
स्वयं सहायता समूह को तालाव या जलाशयों को पटटे पर लेने के लिए समूह का प्रस्ताव ठहराव, सदस्यों की सूची, समूह के पंजीयन, पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड एवं सदस्यों की आईडी (समग्र आईडी), बी.पी. एल. कार्ड धारक का क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही सिचाई परियोजना के निर्माण के साथ उससे विस्थापित एवं प्रस्तावित होने वाले वंशानुगत मछुआ जाति को मत्स्य विकास के अधिकार में प्रथम प्रथमिकता रहेगी।

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