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नागौर जिला कलेक्टर(अरूण कुमार पुरोहित) जारी किए आदेश

दिनांक :6 मई 2025 हे आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि

नागौर(रियांबड़ी)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नागौर जिला कलेक्टर ने दिनांक 7 अप्रैल 2025 को आदेश जारी करने के साथ साथ नवसृजित एवं पुनर्गठित ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के प्रारूप जारी किए हे, सूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 15 (36) पुनर्गठन / विधि/पंरा/2024/02 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को संबंधित जिले के जिला कलक्टर को प्रयोगार्थ प्रत्यायोजित कर दी गई हैं

पंचायत समिति रियांबड़ी /पंचायत समिति भैरून्दा का पुनर्सीमांकन /पुनर्गठन / नवसृजन करने का विचार रखे हे जिसका प्रारूप के प्रकाशित कर के एक माह की अवधि अर्थात 06 मई 2025 तक जन साधारण से आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु यह नोटिस प्रकाशित किए गए हैं!

इस समय सीमा की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तिया उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता हे!

भारत संवाद से मुरलीधर पारीक (रियांबड़ी ) नागौर

 

 

 

मुरलीधर पारीक नागौर

मुरलीधर पारीक भारत संवाद नागौर से हैं,मुरलीधर पारीक वर्तमान में भारत संवाद,TV वेब,सहित भारत संवाद न्यूज समूह के सभी प्लेटफार्म के लिए योगदान दे रहे हे..!

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