*कलुआ बनकर कूरा ने फर्जी तरीके से कराया जमीन का नामांतरण।* *अपर आयुक्त ने एसडीएम का आदेश किया निरस्त फिर लगाई आपत्ति।* बड़ामलहरा//तहसील बड़ामलहरा के पटवारी देवपुर हल्का ग्राम टपरियन निवासी शान्तिबाई बसोर के पिता कलुआ की मृत्यु होने के उपरांत कूरा बसोर ने कलुआ बनकर उसकी जमीन खसरा नं. 1110 कुल किता 1 रकबा 0.641 हेक्टेयर का फर्जी तौर पर अपने नाम नामांतरण करा लिया। जिसकी जानकारी शान्तिबाई को लगने पर उसने एसडीएम के आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहां अपील की जिस पर अपर आयुक्त सागर ने सुनवाई करते हुये एसडीएम द्वारा पारित किये गये आदेश को निरस्त योग्य माना है। अपर आयुक्त द्वारा एसडीएम के आदेश को निरस्त योग्य माने जाने पर कूरा बसोर के पुत्र रमेश बसोर ने एसडीएम कोर्ट में एक अपील प्रस्तुत की कि शान्तिबाई के पक्ष में यह आदेश पारित न किया जाए। अपर आयुक्त ने अपील की सुनवाई करते हुये अपने आदेश में बताया है कि उक्त भूमि ग्राम बिलवार राजस्व निरीक्षक मण्डल बंधा तहसील बड़ामलहरा में स्थित है जो रिकॉर्ड में उत्तरवादीगण रमेश बसोर, सुरेश बसोर, मुकेश बसोर, कूरा बसोर के नाम से नामांतरण पंजी क्र. 26 वर्ष 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2018 दर्ज है जिसकी अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जो दिनांक 04 जनवरी 2024 को निरस्त हो गई थी। इस आदेश से दुखित होकर अपीलार्र्थी शान्तिबाई बसोर द्वारा अपील की गई थी। जिसकी सुनवाई उपरांत अनुविभागीय अधिकारी एवं विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी पर पारित आदेश निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त ने स्वीकार करते हुये एसडीएम बड़ामलहरा द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 एवं संशोधन पंजी पर पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 निरस्त कर दिये गये थे और तहसीलदार को आदेश दिये थे कि वाद भूमि पर अपीलार्थी शान्तिबाई का नाम वारिसान के तौर पर दर्ज किया जाए। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी गई थी। लेकिन अपर आयुक्त के आदेश का आज तक तहसीलदार ने पालन नहीं किया है। और आज भी एसडीएम न्यायालय में यह मामला आज भी लंबित है। इनका कहना बिना रिकॉर्ड देेखे मैं इस संबंध में कुछ नहीं बता सकता लेकिन अपर आयुक्त को कोई आदेश है तो उसका कड़ाई से पालन कराया जायेगा। आयुष जैन, एसडीएम बड़ामलहरा