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मानक विरुद्ध संचालन पर तीन डीजे मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नगर के ऐतिहासिक महावीरी झंडा जुलूस के दौरान तय सीमा से अधिक साउंड में डीजे बजाने को लेकर हुई कार्रवाई

बलिया।   बेल्थरा रोड शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार दिनांक 19 अगस्त को महावीरी झंडा का ऐतिहासिक और भव्य जुलूस निकाला गया था

श्री मानस मंदिर पूजा समिति और यूनाइटेड क्लब के तत्वाधान में निकलने वाला महावीरी झंडा जुलूस डीजे साउंड, ऊंट, घोड़े और विभिन्न झांकियों के साथ नगर भ्रमण करते हुए पुनः मानस मंदिर तक जाकर संपन्न होता है

प्रशासन ने पहले ही बैठक कर जारी की थी गाइडलाइन 

बताते चलें कि जुलूस के पूर्व हुई कमेटी की मीटिंग में अधिकारियों द्वारा डीजे के साउंड को लेकर एक सीमा तय की गई थी जिसमें क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया था कि डीजे की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि आवाज का स्तर 75 डेसीबल से ऊपर नहीं होना चाहिए वहीं जुलूस के दौरान कुछ डीजे संचालकों ने इस तय मानकों का पालन नहीं किया जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई की गई है

चौकी प्रभारी चंद्रशेखर यादव की तहरीर पर थाना उभांव में उक्त मामले में अभियोग पंजीकृत करते हुए बताया गया है कि जुलूस के दौरान तीन डीजे संचालकों ने तय ध्वनि सीमा से बहुत ही तेज आवाज में डीजे का संचालन किया जिससे पढ़ाई करने वाले छात्रों और बीमार वृद्धो के लिए बहुत ही कष्टकारी समस्या पैदा हो गई थी इसी कारण से उन डीजे संचालकों पर न्यायिक करवाई वाई करना आवश्यक है।

प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर नगर के लोगों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखी जा रही है ।

MOIN ANJUM

लेखक “भारत संवाद” समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल के लिये ज़िला बलिया (उ०प्र०) के अधिकृत ब्यूरो चीफ़ हैं!

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