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परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर चेकिंग अभियान में 10 स्कूल एवं लोक परिवहन बसों पर की गई चालानी कार्यवाही

मध्य प्रदेश शासन माननीय उच्च न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय के संदर्भित पत्र के पालन में दिनांक 13 मई से 31 मई 2025 तक चलाये जा रहे अभियान में छतरपुर यातायात पुलिस द्वारा जिला परिवहन विभाग से समन्वय बनाकर स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों की बसों एवं लोक परिवहन सेवा बसों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है।
अभियान के तहत प्रत्येक स्कूल बस में निर्धारित मानक के अनुसार रंग, स्कूल का नाम संबंधित मोबाइल नंबर तख्ता-पट्टी तथा खिड़कियों पर ग्रिल फिटिंग, प्राथमिक चिकित्सा किट और आग बुझाने का यंत्र चेक किया जा रहा है।
प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा, छात्रों की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में प्रशिक्षित एक ( सहायक होगा जो छात्रों को बस में चढ़ने और उतरने में सहायता करेगा।
संचालन उन ड्राइवरों द्वारा किया जाएगा जिनके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हो और भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो, चेक किया जा रहा है। अभिभावक अध्यापक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी बसों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्कूल बसें / शिक्षण संस्थान के वाहनों एवं लोकपरिवहन के वाहन निर्धारित गति सीमा के भीतर चलेंगे। प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर, आपातकालीन गेट चेक किए जा रहे हैं।
स्कूली वाहनों को नियमित रुप से स्कूल प्रबंधन को नियमित चेक करने हेतु निर्देश दिए गए। स्कूल बस में ब्रेक हॉर्न, गेयर बॉक्स, टायर, अन्य आवश्यक कल पुर्जे ठीक स्थिति में है या नहीं, चेक किया गया। वैध बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आदि भी चेक किये जा रहे हैं।
ड्राईवर एवं कंडेक्टर का मेडिकल चेकअप एवं चालक एवं कंडेक्टर का चरित्र सत्यापन भी चेक किया जा रहा है।
चेकिंग अभियान में आज 10 स्कूली बसों एवं लोक परिवहन बसों पर चालानी कार्यवाही की गई।

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