Uncategorizedछत्तीसगढ़

पिथौरा : कलेक्टर का आदेश 6 माह से धूल खा रहा, दोषी पर एफआइआर दर्ज नही।

संवाददाता तिलक राम पटेल

पिथौरा : कलेक्टर का आदेश 6 माह से धूल खा रहा, दोषी पर एफआइआर दर्ज नही।

सीईओ जिला पंचायत महासमुन्द एवं जपं पिथौरा के कार्यशैली पर अब उठे कई सवाल।

 

पिथौरा। जिम्मेदार अधिकारी इतने निरकुंश और हठी हो चुके है। ये कलेक्टर महासमुन्द विनय लंगेह के आदेश को भी गंभीरतापूर्वक नही ले रहे है। महज खानापूर्ति करके रख दिये है। ना कार्यवाही का भय है। ना जिम्मेदारी में रूचि। पिछले छह माह से दोषी के विरूद्व एफआइआर तक दर्ज करवा नही पाये है। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के इस कागजी खेल में दोनो सीईओ का कार्यशैली की जमकर चर्चे में है।

 

मालूम हो कि आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने ग्राम पंचायत बरेकेल का जीवित व्यक्ति का पंचायत सचिव के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी रखने के संबंध में अमिताभ जैन मुख्य सचिव, श्रीमती निहारिका बारीक प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 10 जून 2024 को लिखित शिकायत किया है। जिसमें जांचकर्ता अधिकारी संजय कुमार साहू सहायक सांख्यिकी अधिकारी, यशवंत धुव्र सहायक विस्तार अधिकारी, सुशील कुमार चौधरी करारोपण अधिकारी ने 09 बिन्दूओ में जांच किया। जांच में शिकायत सही मिला। जांच प्रतिवेदन 15 जुलाई 2024 को जिला पंचायत महासमुन्द में सौपा दिया।

 

जांच में पाया गया कि जयप्रकाश बघेल बरेकेल पंचायत में भृत्य का कार्य करता था। कम्प्यूटर का ज्ञान रखता था। इसलिए पंचायत सचिव श्वेत कुमारी माछु और रविलाल चौहान दोनो उससे पूरे विभागीय कार्य करवाते थे। इसके मोबाइल मे ओटीपी आता था। इसे पासवर्ड भी दे रखे थे। जयप्रकाश बघेल ने ही जीवित होते हुए भी स्वयं का मृत्यु प्रमाण बनाया था। उक्त अवधि में पंचायत सचिव रविलाल चौहान था।

 

बताना जरूरी है कि जयप्रकाश बघेल ने भी कलेक्टर कार्यालय में शिकायत किया था, कि उसका जीवित रहते हुए भी मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव ने बनवा दिया है। जिस कारण से वह शासन की योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है। इस प्रकरण को लेकर वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत किया था।

 

महासमुन्द कलेक्टर विनय लंगेह ने माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत बरेकेल में जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण जारी करने के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण मेें जांच कर 24 अक्टुबर 2024 को आदेश पारित किया। कलेक्टर ने सीईओ जिपं महासमुन्द को आदेश दिया है। इस मामले में दो पंचायत सचिव रविलाल चौहान व श्वेत कुमारी माछु को निलंबित करके विभागीय जांच संस्थित करने एवं बरेकेल निवासी जयप्रकाश बघेल के विरूद्व एफआइआर दर्ज किया जाना था। लेकिन आज पर्यन्त तक जयप्रकाश बघेल पर एफआईआर दर्ज नही किया गया है। सच्चिदानंद आलोक जिपं सीईओ महासमुन्द ने 12 नवम्बर 2024 को जपं पिथौरा को एक पत्र भेजकर खानापूर्ति कर दिया है। इस बात की भी तस्दीक नही किया कि इस प्रकरण में एफआइआर दर्ज हुआ अथवा नही।

 

सच्चिदानंद आलोक सीईओ जिपं द्वारा भेजे गये 12 नवम्बर के पत्र में सूचना एवं कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी बसना को प्रतिलिपी दिया गया है। जबकि सीईओ जपं पिथौरा के अनुसार बरेकेल का क्षेत्र थाना भंवरपुर में आता है।

 

इस मामले में चन्द्रप्रकाश मनहर सीईओ जपं पिथौरा ने बताया कि जयप्रकाश बघेल के विरूद्व अभी तक एफआइआर दर्ज नही हुआ है। लेकिन हमारे कार्यालय से भंवरपुर थाना में एफआईआर दर्ज करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!