
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिलाने 15 अगस्त तक विशेष अभियान*
संवाददाता तिलक राम पटेल
*प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिलाने 15 अगस्त तक विशेष अभियान*
तिलक राम पटेल/ भारत संवाद टीवी न्यूज़ चैनल
4 अगस्त 2025। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नवीन पात्र हितग्राहियों के लिए 15 अगस्त 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत योजना का लाभ लेने से वंचित पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं मजदूरी के क्षति के एवज में नकद राशि के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले की हजारों महिलाएं लाभान्वित हो रही है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरूप्रीत कौर ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 7293 एवं वर्ष 2025-26 में 2000 से अधिक गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को संबल मिला है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर 2 किस्तों में गर्भावस्था के पंजीयन पर एवं 6 महीने के भीतर एक बार प्रसव पूर्व जांच कराएं जाने पर पहली किस्त के रूप में 3000 रूपए एवं दूसरी किस्त के रूप में 2000 रूपए बच्चे के जन्म के पंजीकरण तथा बीसीजी, पोलियो, डीटीपी एवं हिपेटाइसिस बी या इसके समानांतर प्रथम चक्र का टीका लगाये जाने के बाद प्रदान की जाती है। वही दूसरी संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6000 रूपए प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने महिला का बैंक खाता आधार सिडिंग होना आवश्यक है। राशि का भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाता है। हितग्राही को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराना आवश्यक है। फार्म के साथ स्वयं, पति व परिवार के सदस्य का मोबाईल नंबर, महिला के बैंक खाते का विवरण, जच्चा-बच्चा कार्ड जमा करना, आधार कार्ड का विवरण जमा करना होता है। पात्रता हेतु एक आवश्यक दस्तावेज राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जमा करना होता है। साथ ही द्वितीय संतान बालिका का जन्म पंजीकरण एवं बालिका के प्रथम चक्र का संपूर्ण टीकाकरण की जानकारी जमा करना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने हेतु एलएमपी (अंतिम माहवारी) से 570 दिवस अथवा बच्चे के जन्म के 270 दिवस के भीतर आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने से निर्धारित अवधि और पात्रता को पूरा करने वाले वंचित हितग्राही अपने निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र से सीधे संपर्क कर सकते है। इसके आवा अथवा मोबाईल एप (https://pmmvy.wcd.gov.in/apk/PMMVYsoft.apk) से भी आवेदन कर सकते है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के दूरभाष के 9406136904 एवं 7804905439 पर कार्यालयीन समय पर या हेल्प लाईन नंबर 14408 पर भी संपर्क कर सकते है।