राजीनामा के बाद भी आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
एमपी डिप्टी स्टेट हेड जितेंद्र राठौर पहलवान
न्यायालय का नामः – विशेष न्यायाधीश महोदय, श्रीमति स्मृता सिंह ठाकुर, पॉक्सो न्यायालय सीहोर म०प्र० ।
पैरवीकर्ता :- श्री केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक, जिला सीहोर।
आरोपी का नाम: अनिल बारेला पिता सुखदेव बारेला, आयु 19 वर्ष, निवासी कोलूखेड़ी इछावर, सीहोर
घटना का संक्षिप्त विवरण अभियोजन प्रकरण संक्षेप में हरा प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनाक 23.05. 2023 को थाना इछावर में उपस्थित होकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कराई गई कि में सुबह 11 बजे अपने पडोन में अपनी बच्ची के साथ गई थी, शाम करीबन 5:00 बजे, मैं अपने घर आ गई थी, थोडी देर बाद शाम के 6:00 बजे, जब में अपने घर पहुंची तो मेरी बच्ची घर पर नहीं पहुंची, आसपास सभी जगह तलाश करने पर भी उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पीडिता को दस्तयाब किया गया पीड़िता के द्वारा अपने कथन में अभियुक्त अनिल बारेला द्वारा जबरदस्ती अपने साथ कोलूखेडी के जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया इसके बाद झागरिया (बिलकिसगंज) ले जाकर भी जबरदस्ती गलत काम किया और आरोपी ने यह भी कहा कि यदि किसी को यह घटना बताई तो जान से खत्म कर दूँगा। पुलिन अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत शाक्ष्य ए१ वकों से राहगत होते हुये गाननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 3 (क)/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास कुल 1500/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री केदार सिंह कौरव द्वारा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला सीहोर द्वारा की गई।
नोट- पीड़िता को गाननीय न्यायालय द्वारा 01 लाख रूपये प्रतिकर दिये जाने का आदेश प्रदान किया।