
भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर बड़वाह कस्बा पंचायत की सरपंच चेतना पाटीदार 6 वर्षों के लिए घोषित हुई निर्हारित, पद से तत्काल पृथक।
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बड़वाह कुलदीप सिंह अरोरा
भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर बड़वाह कस्बा पंचायत की सरपंच चेतना पाटीदार 6 वर्षों के लिए घोषित हुई निर्हारित, पद से तत्काल पृथक।
बड़वाह – जनपद पंचायत बड़वाह अंतर्गत बड़वाह कस्बा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमति चेतना राजेश पाटीदार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह (IAS) ने तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से पृथक कर दिया है। साथ ही उन्हें आगामी 6 वर्षों की कालावधि के लिए जनप्रतिनिधि पद हेतु अयोग्य (निर्हारित) घोषित किया गया है।
यह सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शिकायतकर्ताओं संतोष मालवीय, निलेश तिवारी तथा अन्य चार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमाणित शिकायत के आधार पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत द्वारा कराए गए रु. 75 लाख के कार्यों से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज जांच के दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए थे। बाद में जो बिल प्रस्तुत किए गए, उनकी प्रामाणिकता संदेहास्पद पाई गई।
गठित जांच दल ने लिखित एवं मौखिक तर्कों के आधार पर विवेचना की, जिसमें पाया गया कि सरपंच चेतना पाटीदार अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही की दोषी हैं। उन्होंने पंचायत फंड से रु. 10,78,486 की राशि का अनियमित रूप से आहरण कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया। इस संबंध में क्रमशः आदेश क्रमांक 2305 (दिनांक 21.04.2025) एवं आदेश क्रमांक 3639 (दिनांक 23.06.2025) पारित किए गए
प्रशासन ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40(1) एवं 40(2) के अंतर्गत यह निर्णय लिया कि उक्त सरपंच का पद पर बने रहना लोकहित में अनुचित है। परिणामस्वरूप, उन्हें न केवल पद से हटा दिया गया, बल्कि भविष्य में 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत पद के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया।
यह कार्रवाई प्रशासन की पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त संदेश मानी जा रही है।