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आचार संहिता उल्लंघन ग्राम पंचायत अरी सचिव निलंबित

सुशील चौहान भारत संवाद न्यूज़

सिवनी:ग्राम पंचायत अरी में सरपंच उपचुनाव की लागू आदर्श आचार संहिता के बीच निर्माण कार्यों के भुगतान करने पर सचिव नरेंद्र बिसेन को निलंबित कर दिया गया है।वही इस मामले में तत्कालीन प्रभारी सरपंच व उपचुनाव प्रत्याशी उत्तम बोपचे के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया गया है।अरी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान प्रभारी सरपंच के साथ मिली भगत कर सचिव ने सरकारी खाते से लाखों का भुगतान कर दिया।जब इसकी खबर ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने चुनाव अधिकारियों को शिकायत किया तब जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरे मामले की पड़ताल कराई ग्राम पंचायत अरी के प्रभारी सरपंच उत्तम बोपचे एवं सचिव नरेंद्र बिसेन की भूमिका सामने आई। इसके बाद सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया वहीं प्रभारी सरपंच जो इस चुनाव में सरपंच पद प्रत्याशी है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है।ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत शिकायत में रिटर्निग ऑफिसर की पड़ताल के बाद सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जवाब में सचिव ने भी माना कि उन्होंने निर्माण कार्यों का भुगतान किया है तब जनपद पंचायत बरघाट के सीईओ ने सचिव के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत सीईओ को भेजा। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि जांच में या स्पष्ट हो गया है कि सचिव ने आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है तथा पद एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं मनमानी की है इसलिए उन्हें तत्काल प्रभावित निलंबित किया जाता है।

आचार संहिता के दौरान भुगतान की शिकायत मिलने पर जांच कराई गई थी जिसमें पाया गया कि प्रभारी सरपंच के मोबाइल पर ओटीपी आई थी जिसे शॉर्टकट कर सचिव ने भुगतान किया था सचिन को निलंबित कर दिया गया है वही तत्कालीन प्रभारी सरपंच उपचुनाव प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है
(रिटर्निंग अधिकारी अमृतलाल धुर्वे)

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