गौवंश की तस्करी में लिप्त तीन व्यक्तियों पर कलेक्टर ने की एनएसए के तहत कार्यवाही
तीनों व्यक्तियों को तीन-तीन माह के लिए केंद्रीय जेल में बंद रखने का आदेश
रिपोर्ट सुधीर बैसवार
खरगोन/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा के प्रतिवेदन पर गौवंश तस्करी में लिप्त तीन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (एन एस ए ) के तहत कार्यवाही कर तीन-तीन माह के लिए केंद्रीय जेल में बंद रखने के आदेश दिए हैं।
थाना गोगावां के अंतर्गत ग्राम देवलगांव घुघरिया खेड़ी के 29 वर्षीय आशिक पिता हबीब मंसूरी एवं थाना चैनपुर के अंतर्गत ग्राम मुंडिया के 50 वर्षीय छगन पिता झेतरा को तीन-तीन माह के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार गोगांव थाना के अंतर्गत ग्राम सतवाड़ी हाल मुकाम नाथ बेड़ी निवासी 38 वर्षीय सलीम पिता हमीद मंसूरी को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल उज्जैन में बंद रखने का आदेश दिया गया है।
गौवंश की तस्करी में लिप्त इन व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों के कारण जिले के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को देखते हुए इनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (एन एस ए) के तहत कार्यवाही की गई है और उन्हें तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल में बंद रखने का आदेश दिया गया है।