*नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से किया दण्डित
खेतिया पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर द्वारा जिले में ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एवं वैज्ञानिक बनाकर समय अवधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश करने पर जोर दिया जा रहा है साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं संमस एवं वारंट की प्राथमिकता से तामिली कराई जा रही है ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालय निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके l
सन 2021 में थाना खेतिया के जघन्य गंभीर अपराध में नाबालिक पुत्री के दुष्कर्मी पिता आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की आजीवन कारावास व 10 ,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।थाना खेतिया जिला बड़वानी
अप. क्रं. 239/2021 SC NO 128/2021
धारा- 376(1), 376(2)(F), 376(3), 376(AB), 376(2)(J), 323, 506 भादवि 5M,5N/6 पाक्सो एक्ट में दर्ज
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी खेतिया उप निरीक्षक संतोष सांवले के द्वारा उत्कृष्ट एवं पेशेवर विवेचना कर प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा सुश्री इंदिरा चौहान द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं प्रकरण के विवेचक द्वारा अभियोजन साक्षीयो को उनि. सीताराम भटनागर,आरक्षक जावेद मकरानी,महिला आरक्षक रेलम जमरा द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन करवाये गये जिसके फलस्वरुप माननीय न्यायधीश महोदय न्यायालय सेंधवा जिला बड़वानी द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व 10,000/_रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जिला बड़वानी जगदीश डावर के दिशा निर्देश में थाना खेतिया के अपराध क्रमांक 239/2021 में उत्कृष्ट व पेशेवर विवेचना पर नाबालिक पुत्री के दुष्कर्मी पिता आरोपी निवासी ग्राम अम्बा पडावा थाना खेतिया को दोष सिद्ध पाया जाने पर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय न्यायालय सेंधवा द्वारा आजीवन कारावास व 10,000/_ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दक्षता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया।