मध्य प्रदेश

मण्डला सुड़गांव सरपंच सचिव भ्रष्टाचार से लिप्त 7 -8माह से पेशी लगातार होने के बाद भी शासन के प्रशासनिक अधिकारियों मोन

ब्यूरो रिपोर्ट मण्डला जितेंद्र कुमार भलावी

घोटाला 1751666.58रूपये जो कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993की धारा 92के तहत वसूल योग्य है।

मंडला। मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के विकास खण्ड मोहगांव अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुड़गांव में भ्रष्टाचार से लिप्त है सरपंच सचिव को शासन प्रशासन से कोई डर नहीं ना ख्वाब नहीं है । भ्रष्टाचार सरपंच सचिव ने सरकारी पैसे का खेल रहे होली ।
कार्यालय जनपद पंचायत मोहगांव, जिला मंडला मध्यप्रदेश क्रमांक/ जनपद पंचायत/ शिकायत/ 2024/3060
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला मध्यप्रदेश।
सरपंच पति के द्वारा गुंडागर्दी से परेशान होने एवं फर्जी भुगतान की जांच का जांच प्रतिवेदन का प्रेषण
*आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/शिकायत जिला पंचायत 2024/2946 मंडला दिनांक 24/09/2024*
उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ जनपद पंचायत/ जनसुनवाई/ शिकायत/2024/951मोहगांव दिनांक 30/09/2024 के माध्यम से जाॅच दल का गठन किया गया। जाॅच दल में क्रमशः सहायक यंत्री, प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी,उपयंत्री एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी थे।
उक्त गठित दल के द्वारा शिकायत की बिंदुवार जाॅच की गई जाॅच उपरांत वास्तविकता के आधार पर जाॅच प्रतिवेदन तैयार कराये जाकर अपना अभिमत सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी और सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार जाॅच प्रतिवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रति पृष्ठ क्रमांक 1 से 50 तक
*मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहगांव*
मोहगांव दिनांक 02/12/2024

संदर्भ क्रमांक/ शिकायत /जिला पंचायत/ 2024/ 2946 मंडला दिनांक 24/ 09 /2024
विकास खण्ड मोहगांव अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुड़गांव के सरपंच पति के द्वारा ग्रामवासियों से अभद्र व्यवहार एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं में राशि व्यय किया जाता है। उसे ग्राम सभा में जानकारी नहीं दी जाती है। सरपंच पति द्वारा मनमर्जी से बिना प्रस्ताव व तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारंभ करा दिया जाता है। सरपंच कत्तो बाई मलगाम को पंचायत में क्या काम चल रहा है, क्या-क्या गतिविधि पंचायत में चल रही है। पूर्ण रूप से अनभिज्ञ रहती है। सरपंच पति द्वारा मनमर्जी से निम्न कार्य किये हैं। उक्त शिकायत की जाॅच के संबंध में जाॅच दल द्वारा दिनांक 30/ 09/2024 एवं 15/ 10 /2024 को ग्राम पंचायत सुड़गांव में उपस्थित होकर शिकायतकर्ता एवं ग्राम वासियों के समक्ष शिकायत के संबंधित अभिलेखों की जाॅच की गई एवं कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया जो कि निम्नानुसार हैं।

1. ग्राम पंचायत सुड़गांव व डोंगरगांव के आंतरिक मार्गों में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 15वां वित् वा पंचायत मद से मुरमीकरण के नाम से 212500/रूपये आहरण किया गया है।
उक्त शिकायत के संबंध में मौके स्थल में जांच के दौरान पाया गया कि मुरमीकरण कार्य नहीं होना पाया गया। शासन के दिशा निर्देश अनुसार 15वां वित्त व पंचायत मद से मुरमीकरण के कार्य में गैर अनुमत्य श्रेणी में आता है। मुरमीकरण कार्य की कोई प्रशासकीय स्वीकृति व तकनीकी स्वीकृति नहीं है। निर्माण एजेंसी द्वारा मुरमीकरण पर व्यय की गई राशि 212500/रूपये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली योग्य है।

2. ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में भवन मरम्मत नाम से बिल लगाकर 79600रूपये फर्जी तरीके से व्यय किए जाने के संबंध में शिकायत की गई है।
उक्त शिकायत के संबंध में मौके स्थल पर जांच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत भवन मरम्मत कार्य हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृत एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई है ना ही पंचायत भवन में किसी भी प्रकार का मरम्मत का कार्य कराया जाना नहीं पाया गया है । निर्माण एजेंसी द्वारा नियम विरुद्ध 79600/रूपये का फर्जी तरीके से राशि का आहरण किया गया है। जो की वसूली योग्य है।
3. ग्राम पंचायत सुड़गांव के लोहार टोला स्टाॅप डैम में कड़ी शटर के नाम से फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण के संबंध में शिकायत की गई है।
उक्त शिकायत के संबंध में जांच दल द्वारा मौके स्थल पर जाकर लोहार टोला स्टाॅप डैम का निरीक्षण किया गया जिसमें मौके स्थल पर स्टाॅप डैम में कड़ी शटर नहीं लगाया जाना पाया गया और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कड़ी शटर खरीदा गया । अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कड़ी शटर के नाम से पंचायत दर्पण पोर्टल पर 75000 रूपये फर्जी आहरण कर दुरुपयोग किया गया है। जो कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली योग्य है।
4. ग्राम पंचायत सुड़गांव व डोंगरगांव में नल जल विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण किए बगैर अधिक राशि का भुगतान किये जाने की शिकायत की गई है।
उक्त शिकायत के संबंध में मौके स्थल का निरीक्षण एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें ग्राम सुड़गांव में 15वां वित्त मद से विस्तारीकरण एवं क्षतिग्रस्त पाईप लाईन मरम्मत कार्य, स्वीकृति वर्ष 2023 -24 एंव हेतु तकनीकी स्वीकृति 500025 रूपये स्वीकृति प्रदान की गई थी, एवं ग्राम डोंगरगांव में 15वां वित्त मद से विस्तारीकरण एवं क्षतिग्रस्त पाईप लाईन मरम्मत कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति 491000 रूपये प्रदान की गई थी। दोनों ग्रामों के नल जल विस्तारीकरण हेतु 991025 रूपये तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा बिना मूल्यांकन कराये सरपंच पति एवं सचिव द्वारा कुल 1012211 रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया। मौके स्थल में जांच के दौरान पाया गया कि पाईप लाईन लगभग 50 मीटर तक ही कराया गया है।शेष कार्य अपूर्ण है। उक्त कार्य की मजदूरी भुगतान भी शेष है। निर्माण एजेंसी द्वारा बिना मूल्यांकन कराये नल जल व्यवस्था में कुल 1012211 दस लाख बारह हजार दो सौ ग्यारह रुपये व्यय किया गया है जो कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993की धारा 92के तहत वसूली योग्य है।

5. ग्राम पंचायत सुड़गांव में सरपंच पति द्वारा शासकीय राशि से स्वयं के उपयोग के लिए ₹13000 रूपये का मोबाईल खरीदने के संबंध में शिकायत की गई है। उक्त शिकायत का परीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत मद से सरपंच पति के स्वयं के उपयोग हेतु शासकीय राशि से ₹13000रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया जो कि नियम विरुद्ध है शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है, राशि वसूली योग्य है।
6. ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव द्वारा नल-जल कनेक्शन एवं विद्युत सप्लाई कार्य में अधिक भुगतान के संबंध में शिकायत किया गया है-

उक्त शिकायत के संबंध में मौके स्थल एवं अभिलेखों अनुसार पाया गया कि ग्राम डोंगरगांव में 5 एचपी का नया नल-जल कनेक्शन हेतु 3 फेस विद्युत सप्लाई हेतु ट्रांसफॉर्मर की प्राक्कलित राशि 281034.44 (दो लाख इक्यासी हजार चौतीस रुपये च्वालीस पैसा) रुपये है। जबकि सरपंच पति एवं सचिव द्वारा 371150 रुपये (तीन लाख इकहत्तर हजार एक सौ पचास) व्यय किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा स्वीकृति राशि 281034.44 के विरूद्ध राशि 90115. 56 रुपये अधिक व्यय किया गया है। जो कि म०प्र० पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली योग्य है।

7. ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव द्वारा ग्राम डोंगरगांव में सार्वजनिक कूप मरम्मत के नाम फर्जी भुगतान के संबंध में शिकायत की गई है-

उक्त शिकायत के संबंध में जांच दल द्वारा मौके स्थल का निरीक्षण एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राम डोंगरगांव में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कूप मरम्मत का कार्य नहीं करवाना पाया गया। न ही ग्राम डोंगरगांव में कूप मरम्मत का कार्य स्वीकृत हुआ है। निर्माण एजेंसी द्वारा बिना स्वीकृति के एवं बिना कार्य कराए 142340 रुपये (एक लाख ब्यालीस हजार तीन सौ चालीस रुपये) फर्जी आहरण कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है। जो कि म०प्र० पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली योग्य है।

8. ग्राम पंचायत सरपंच सचिव द्वारा किचिन शेड मरम्मत के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया है-

उक्त शिकायत के संबंध में जांच दल द्वारा मौके स्थल का निरीक्षण एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा बिना तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति के 86000 रुपये फर्जी भुगतान कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है जो वसूली योग्य है।

9. ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने भांजे के नाम पर फर्जी बिल लगाकर राशि का आहरण किया गया।

उक्त शिकायत के संबंध में अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सुड़गांव के सचिव श्री कमलेश यादव द्वारा अपने भांजे के नाम से फर्जी बिल लगाकर 40900 राशि आहरण कर दुरूपयोग किया गया है जिसका व्हाउचर क्रमांक 60,78,87है। इनके द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख रोकड़ बही एवं बिल वाउचर में काट- छांट की गई है जो संदिग्ध है।

10.ग्राम पंचायत सुड़गांव सरपंच सचिव द्वारा टिकराटोला में आंगनवाड़ी निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान नहीं किया जाना

उक्त शिकायत के संबंध में स्थल निरीक्षण एवं कार्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि आंगनवाड़ी निर्माण कार्य दरवाजा स्तर तक कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में कार्य बंद है, ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि सरपंच, सचिव द्वारा आंगनवाड़ी निर्माण कार्य में मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत सुड़गांव के सरपंच श्रीमति कत्तो बाई जो उक्त व्यय किये गए हैं उनके बारे में अनभिज्ञ है, जांच के दौरान पाया गया कि सरपंच पति द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कामों में दखल देकर फर्जी हस्ताक्षर करते हैं।

निष्कर्ष:-

शिकायत से संबंधित उपरोक्त बिन्दु 1 से 11 तक प्राप्त अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत सुड़गांव सरपंच (सरपंच पति), सचिव के द्वारा स्वीकृति से अधिक राशि का व्यय एवं नियम विरूद्ध तरीके से राशि का आहरण किया गया है जो निम्नानुसार है-

1. बिन्दु क. 01 अनुसार निर्माण एजेंसी सरपंच सचिव द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से मुरमीकरण पर व्यय की गई राशि 212500/- रुपये वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 1,2,2,11,12,13,42,65,66,104) संलग्न ।

2. बिन्दु क. 02 अनुसार निर्माण एजेंसी द्वारा नियम विरूद्ध 79600/- रुपये का फर्जी तरीके से राशि का आहरण किया गया है। जो कि वसूली योग्य है। ( व्हाउचर क. 101) संलग्न।

3. बिन्दु क. 03 अनुसार निर्माण एजेंसी सरपंच सचिव द्वारा बिना स्वीकृति के फर्जी बिल लगाकर स्टॉप डैम कड़ी शटर के नाम से 75000/- रुपये का भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 3) संलग्न ।

4. बिन्दु क. 04 अनुसार निर्माण एजेंसी द्वारा बिना मूल्यांकन कराए नल जल

व्यवस्था में कुल 1012211/- रुपये व्यय किया गया है जो कि वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 38,80,94,93,96, 102, 103, 104,119,120,121) एवं (व्हाउचर क 1,16,22, 36,38,39,40,52,53,54,67,77) (1से 77 तक के बिल व्हाउचर जांच के दौरान नहीं पाए गए हैं) संलग्न।

5. बिन्दु क. 05 अनुसार सरपंच सचिव द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से मोबाईल क्रय 13000/- रुपये व्यय किया गया है जो कि वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 21) संलग्न ।

6. बिन्दु क. 06 अनुसार निर्माण एजेंसी द्वारा स्वीकृति के विरूद्ध 90115.56/-रुपये अधिक व्यय किया गया है जो वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 43,44) संलग्न ।

7. बिन्दु क. 07 अनुसार निर्माण एजेंसी द्वारा बिना स्वीकृति के नियम विरूद्ध 142340/- रुपये अधिक व्यय किया गया है जो वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 40,43,48,82) संलग्न ।

8. बिन्दु क. 08 अनुसार निर्माण एजेंसी द्वारा बिना स्वीकृति के नियम विरूद्ध 86000/- रुपये अधिक व्यय किया गया है जो वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 57,109) संलग्न ।

9. बिन्दु क. 08 अनुसार अनुसार सरपंच सचिव द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से 40900/- रुपये अधिक व्यय किया गया है जो वसूली योग्य है। (व्हाउचर क. 78,87,60) संलग्न ।

कुल योग -1751666.56 रुपये (सत्तरह लाख इंक्यावन हजार छः सौ छियासठ रुपये छप्पन पैसे)।

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर कुल व्यय कुल योग 1751666.56 रुपये (सत्तरह लाख इंक्यावन हजार छः सौ छियासठ रुपये छप्पन पैसे मात्र) है, जो कि म०प्र० पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली योग्य है।*

अतः श्रीमान जी की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।
संलग्नः-

1. समस्त ग्रामवासियों का ब्यान एवं पंचनामा।

2. स्थल पंचनामा संख्या- 6

3. कुल व्हाउचर संख्या 28 (शेष व्हाउचर अप्राप्त)

4. तकनीकी स्वीकृति प्रतिवेदन संख्या-03जांच अधि. श्री संदीप खाण्डकुरे उपयंत्री जांच अधि. श्री उमेश्वर पोर्ते पंचा. सम.अधि.जांच अधि श्री राकेश उईके प्रभारी खण्ड पंचा. अधि.जांच अधि. श्री राहुल मण्डराहा सहायक यंत्री

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