ग़लत खाते में चला गया ऑनलाइन पेमेंट?? करें यह उपाय…
यूपीआई या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से भेजे हुए पैसे भूल से गलत खाते में जाने पर करें राष्ट्रीय पेमेंट पोर्टल पर अपील
डिजिटल इंडिया के दौर में सरकार द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा लाए जाने के बाद से ही देश में ऑनलाइन पेमेंट जैसे फोन पे गूगल पे पेटीएम आदि माध्यमों से पैसों का लेनदेन करने का चालान काफी बढ़ गया है जबकि नोटबंदी के बाद से यह ट्रेंड कुछ और ज्यादा ही तेजी से विकसित हुआ जिसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और तमाम तरह के लोन और यूटिलिटी बिल्स के पेमेंट यूपीआई के जरिए आसान हो जाने के बाद या धीमे-धीमे और बढ़ता ही गया और स्थिति यह है कि भारत आज यूपीआई पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर एक देश बन चुका है

लेकिन जैसे की कहा जाता है कि हर फायदे की चीज अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट लेकर भी आती है वैसा ही यूपीआई के साथ भी है की अगर इसमें जरा सी भी सावधानी हटती है तो लेने के देने पड़ सकते हैं जैसे की अक्सर मानवीय भूल के कारण कभी ऐसा हो जाता है कि अकाउंट नंबर में एक या दो अंक इधर-उधर हो जाने पर आपका पैसा किसी और अनजान इंसान के खाते में चला जाता है और फिर भेजने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है कि अब इसे किस तरह रिकवर किया जाए और बार-बार बैंक के चक्कर लगाता है कई बार ऐसा भी होता है कि बैंकों में सुनवाई नहीं भी होती है,
सरकार ने लॉंच किया पेमेंट पोर्टल
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर किसी भी प्रकार के भूल वश हुए गलत ट्रांजैक्शन की तत्काल जानकारी देकर आप अपनी मेहनत की कमाई को नुकसान होने से बचा सकते हैं इस पर अपनी अपील दर्ज करने के बाद बैंक और एनपीसीआई के अधिकारी मिलकर आपके खाते से गलत खाते में चले गए भुगतान को रिकवर करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं और अधिकतर केसेज़ में 48 से 72 घंटों में आपका भुगतान वापस आपके खाते में आ जाता है
कैसे दर्ज करें ग़लती से हुए भुगतान की शिकायत
- सबसे पहले वेबसाइट www.npci.org.in पर जाएं
- इसके बाद Customer सेक्शन में जाएं
- UPI COMPLAINT पर क्लिक करें
- Transection पर क्लिक करें और अपने ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स भरें
- इश्यू मे “incorrectly transferred to another account ” सेलेक्ट करें
- सबमिट कर दें
इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद एक बार अपने बैंक मैं जाकर अधिकारी से संपर्क करें और उन्हें इस बात की जानकारी दे दें ध्यान रहे यह प्रक्रिया ट्रांजैक्शन होने के तीन दिन के अंदर अधिक प्रभावकारी होती है