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*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

असफाक सिद्दीकी जिला ब्यूरो

ओंकारेश्वर के पुराने पुल एवं झूला पुल पर दुकान लगाना, फोटोग्राफी एवं रात्रि में सोने आदि पर लगा प्रतिबंध*

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खण्डवा 17 मई, 2025 – अनुविभागीय एवं दण्डाधिकारी पुनासा श्री शिवम प्रजापति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बना पुराना पुल एवं झूला पुल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एवं मांधाता पर्वत पर आने-जाने का महत्वपूर्ण रास्ता है। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने तथा ओंकारेश्वर में श्रृद्धालु यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो,इसकी संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए 15 मई 2025 से पुल पर दुकान लगाने, फोटोग्राफर के द्वारा फोटोग्राफी करना, रात्रि में पुल पर सोना, दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का प्रवेश आदि पूर्णतः वर्जित (प्रतिबंध) किया गया है। उन्होंने बताया कि पुराना पुल एवं झूला पुल पर केवल पैदल आवागमन किया जा सकेगा।आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा परंतु यह आदेश पैदल आवागमन करने वालों पर लागू नहीं होगा।

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