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अशासकीय स्‍कूलों में आरटीई अंतर्गत नि:शुल्‍क प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय सारणी जारी

सुशील चौहान

सिवनी / जिला परियोजना समन्‍वय जिला शिक्षा केन्‍द्र सिवनी द्वारा बताया गया कि शासन के आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्‍यता प्राप्‍त अशासकीय स्‍कूलों में नि:शुल्‍क ऑनलाईन प्रवेश के संबंध में समय सारणी जारी की गई है।

नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्‍वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्‍चों के नि:शुल्‍क प्रवेश की प्रकिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उददेश्‍य से ऑनलाईन आवेदन, आवेदन पश्‍चात सत्‍यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्‍तावेजों से सत्‍यापन, सत्‍यापन में पात्र पाए गए बच्‍चों में से ऑनलाईन लॉटरी के माध्‍यम से सीटों का आवंटन, आवंटन पश्‍चात सत्र 2025-26 के नि:शुल्‍क प्रवेश की कार्यवाही की जाना है।

नि:शुल्‍क प्रवेश हेतु मान्‍यता प्राप्‍त अशासकीय स्‍कूल एवं उनमें उपलब्‍ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन दिनांक 05 मई 2025 से, पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि सुधार दिनांक 07 मई 2025 से दिनांक 21 मई 2025 तक, आवेदन पश्‍चात सत्‍यापन केन्‍द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्‍द्र) में सत्‍यापन कराना दिनांक 07 मई 2025 से दिनांक 23 मई 2025 तक, रेण्‍डम पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्‍कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना दिनांक 29 मई 2025, आवंटन उपरांत अशासकीय स्‍कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्‍कूल द्वारा मोबाईल एप्‍प के माध्‍यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दिनांक 02 जून 2025 से दिनांक 10 जून 2025 तक किये जायेंगे।

प्रथम चरण के उपरांत रिक्‍त रह गयी सीटों में द्वितीय चरण के माध्‍यम से आवंटन किया जायेगा-

प्रवेश हेतु पात्रता – वंचित समूह ( अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, वनभूमि के पट़टाधारी परिवार, विमुक्‍त जाति, नि:शक्‍त बच्‍चे(मेडीकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार), एचआईवी ग्रस्‍त बच्‍चे)

कमजोर वर्ग – (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बच्‍चे, अनाथ बच्‍चे, कोविड-19 से माता पिता/अभिभावक की मृत्‍यु के कारण अनाथ बच्‍चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्‍यमंत्री कोविड-19 बाल कल्‍याण योजना के हितग्राही)आयु सीमा -सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, केजी-1, केजी-2) के लिये न्‍यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा-1 के लिये 30 सितम्‍बर 2025 की स्थिति में की जायेगी। नर्सरी हेतु न्‍यूनतम आयु 03वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह, केजी-1 हेतु न्‍यूनतम आयु 04वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह, केजी-2 हेतु न्‍यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह एवं कक्षा-1 हेतु न्‍यूनतम न्‍यूनतम आयु 06वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह निर्धारित है।ऑनलाईन आवेदन की प्रकिया – नि:शुल्‍क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही किए जा सकेंगे, ऑफलाईन आवेदन मान्‍य नहीं होगा। अत: आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्‍कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये। आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्‍वयं ही ऑनलाईन दर्जा कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा नि:शुल्‍क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र आटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाईन आवेदन में कम से कम तीन स्‍कूलों को विकल्‍प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्‍कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्‍वयं के ग्राम /वार्ड, पडोस अथवा विस्‍तारित पडोस में तीन से कम अशासकीय स्‍कूल हैं तो तीन से कम स्‍कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी। अधिक जानकारी के लिए संदर्भित पत्र का भलीभांति अध्‍ययन किया जाकर ही फार्म भरने की कार्यवाही की जावे ताकि ऑनलाईन फार्म भरते समय समस्‍या/त्रुटि न हो। समस्‍त नागरिकों से अनुरोध है कि संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार पात्र बच्‍चों के अधिक से अधिक फार्म भरवाकर योजना का लाभ प्राप्‍त करें। फार्म भरने के बाद दस्‍तावेजों का सत्‍यापन किसी भी जनशिक्षा केन्‍द्र में कराना अनिवार्य होगा। दस्‍तावेजों का सत्‍यापन कराने पर ही बच्‍चे लॉटरी हेतु पात्र होगा। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी अशासकीय स्‍कूल, जनशिक्षा केन्‍द्र, जनपद शिक्षा केन्‍द्र, अथवा जिला शिक्षा केन्‍द्र में संपर्क किया जा सकता है।

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