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मैरिज हाउस, शादी घरों एवं होटलों में घरेलू सिलेंडर उपयोग में पाए जाने पर होगी कार्यवाही

जिला आपूर्ति अधिकारी छतरपुर ने बताया कि वर्तमान में शादी विवाह समारोह चल रहे है, जिसमे प्रायः यह देखने में आया है कि केटरिंग संचालकों द्वारा मैरिज हाउस, विवाह घर, होटलों में भोजन निर्माण हेतु लाल रंग का घरेलु गैस सिलेण्डरों (14 कि.ग्राम.) का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। जिसके चलते जिले के समस्त केटरिंग संचालक मैरिज हाउस, विवाह घर, होटल संचालकों को सूचित किया जाता है कि वे भोजन निर्माण मे घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग न कर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 कि.ग्रा.) को उपयोग करना सुनिश्चित करें। यदि घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग करना पाया जाता है, तो उन्हें तत्समय ही जब्त किये जाने की कार्यवाही की जाकर संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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