लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय पर सेवायें नहीं देने पर तहसीलदार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सनावद पर लगा जुर्माना
कलेक्टर ने दो अधिकारियों पर लगाया जुर्माना
रिपोर्ट सुधीर बैसवार
खरगोन/ कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ नहीं दिलाने पर तहसीलदार सनावद पर 500 रुपये का एवं नगर पालिका सनावद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि समय पर सेवायें नहीं मिलने से प्रताड़ित आवेदकों को प्रदान की जायेगी। कलेक्टर सुश्री मित्तल द्वारा तहसीलदार सनावद द्वारा समय सीमा में अविवादित नामांतरण का निराकरण नहीं करने एवं नगरपालिका सीएमओ द्वारा समय सीमा में विवाह पंजीकरण नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। खरगोन जिले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे आवेदनों की सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का नियत समय सीमा में निराकरण कर आवेदक को चाही गई सेवा का लाभ देना होता है। नियत समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर प्रत्येक दिवस के विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने की यह राशि अधिनियम के अंतर्गत सेवा के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को प्रदान की जाती है। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत इन सेवाओं का समय सीमा में निराकरण किया जाना अनिवार्य है।