
बेसमेंट धारियों को हुऐ सूचना पत्र जारी अब होगी सख्त कार्रवाई
रिपोर्ट सुधीर बैसवार
सनावद/नगर पालिका अब अवैध बेसमेंट निर्माण को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए पहले प्राथमिक स्तर पर जिलाधीश के पूर्वादेश और प्रोफार्म में नगर के 18 वार्डों में बने 80 से अधिक भवनो में निर्मित बेसमेंट की सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। अब उन भवन मालिकों को बेसमेंट निर्माण संबंधी अनुमति दस्तावेज निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के लिए सूचना पत्र जारी किए गए हैं । उस मुताबिक यदि किसी के पास भवन निर्माण अनुमति में बेसमेंट का उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना अनुमति बने निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे में बेसमेंट सर्वे रिपोर्ट की माने तो वार्ड क्रमांक 1 से 6 के 18 , वार्ड क्रमांक 7 से 12 मे 10 तथा वार्ड क्रमांक 13 से 19 मे सर्वाधिक 53 बेसमेंट होना चिन्हित किये गए हैं। जबकि इनमें बाजार क्षेत्र में अनुमति या बिना अनुमति निर्मित बेसमेंट का उपयोग वाहन पार्किंग आदि की जगह मार्केट और कारोबार संचालन के रूप में किया जा रहा है। दुकानें खुली होने से खरीदारी करने के लिए आने वाले लाेग अपने वाहन सड़क पटरी पर खड़े करते हैं। इस कारण से यातायात जाम होता है। जबकि इस मामले में पुलिस हिदायत तो दे सकती है। कार्रवाई नगर पालिका को करना है।
*बेसमेंट का सिर्फ यह हो सकता है उपयोग*
नगर पालिका अधिनियम और भूमि विकास नियम के प्रावधानों के बेसमेंट का उपयोग वाहन पार्किंग , अज्वलनीशल पदार्थों के भंडारण , सामान रखने के लिए बतौर गोदाम के तौर पर किया जा सकता है।साथ ही अस्पताल, क्लब, जिम या रेस्टोरेंट का उपयोग विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेसमेंट में अनुमति शर्तो मुताबिक ही हो सकता हैं। जबकि अनेक भवन संचालक बेसमेंट निर्माण के सबसे बुनियादी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर विधि जानकार अनुसार सुरक्षा और संरक्षा संबंधी बुनियादी कानून में अस्पताल आदि को लेकर इतने सख्त प्रावधान हैं कि ऐसी कारोबारी गतिविधियों वाले बेसमेंट नगर क्षेत्र में बनाने की अनुमति संभव ही नहीं हैं।