
अवयस्क ने प्रताड़ित होकर की आत्महत्या,दोषी को 10 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड
आरोपी उसके साथ भाग जाने के लिए करता था प्रताड़ित
सनावद /अपर जिला व सत्र न्यायाधीश असलम देहलवी द्वारा आरोपी करण को अवयस्क पीड़िता को अपने साथ भाग जाने और ना भागने पर बदनाम करने की धमकी देकर को प्रताड़ित करने और प्रताड़ना से तंग आकर अवयस्क द्वारा कुंए में कूदकर जान देने से धारा 305 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10हजार रु के अर्थदंड, ना जमा किए जाने पर 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया है।
सहायक लोक अभियोजक गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी करण पिता गोविंद, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कतोरा, थाना बेड़ियां द्वारा अवयस्क बालिका को उसके साथ भाग जाने के लिए बहुत समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, आरोपी अवयस्क को उसके साथ भागकर ना जाने पर बदनाम करने की धमकी दिए जाने पर अवयस्क द्वारा दिनांक 10 जून 2021 को ग्राम कतोरा में संतोष गुर्जर के खेत स्थित कुंए में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जिस पर आरोपी को अवयस्क को प्रताड़ना दिए जाने का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दंडित किया गया है।