
उपभोक्ता अधिकार दिवस सप्ताह अतंर्गत विधिक जागरूकता शिविर सूतमिल में आयोजित किया गया
रिपोर्ट सुधीर बैसवार
सनातन/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय मंडलेश्वर के आदेश अनुसार एवं तहसील विधिक सेवा समिति न्यायालय सनावद के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया उपभोक्ता दिवस अंतर्गत सूत मिल अवंती सूतमिल सनावद में जहां पैरा लीगल वालंटियर रविंद्र अंबिया ने वहां स्थित मजदूर से कहा कि जागरुक एवं सतर्क ग्राहक बने कोई भी वस्तु खाने पीने की और मशीनरी की हो उसका बिल जरूर लेवे अगर कोई भी बिल देने से इनकार करता हे या MRP से ज्यादा पैसा लेता हे तो आप उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत केस कर सकते हैं इसमें दंड का भी प्रावधान हे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में छः अधिकार हे सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हैं। उपभोक्ता का अर्थ हे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है एक अच्छे उपभोक्ता में जिज्ञासा रचनात्मक कल्पना होनी चाहिए शिविर में न्यायालय खंड पीठ सदस्य रविन्द्र अंबिया पेरा लीगल वोलेंटियर संदीप बैसवार मिश्रीलाल कोहरे अवंती सूतमिल डीएम श्री धर्मेंद्र मित्तल जी एवं सूत मिल स्टाफ मौजूद थे