खाद्य विभाग के साथ छल कर पशु मांस विक्रय करने का लाइसेंस प्राप्त करने वाला नावेद पिता वाहिद खान को 3 वर्ष की सजा ओर चालीस हजार रुपये जुर्माना
रिपोर्ट सुधीर बैसवार
सनावद/आरोपी नावेद पिता वाहिद खान निवासी वार्ड नंबर 04 ईस्लामपुरा सनावद पुलिस थाना सनावद द्वारा दिनाक 04/1/2018 को नगरपालिका सनावद थाना सनावद जिला खरगौन परिक्षेत्र में नगरपालिका सनावद से पशु मांस विक्रय करने के संबध में कुटरिचत दस्स्तावेज अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर खाघ विभाग खरगौन के साथ छल किया तथा पशु वध हेतु लायसेंस प्राप्त कर तत्तकालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी पी. के सुमन के कुटरचित हस्ताक्षरित अनापित्त प्रमाण पत्र के आधार पर लायसेंस प्राप्त करने पर पुलिस सनावद द्वारा जाँच उपरांत अभियोग पत्र पेश करने पर जिसका विचारण सत्र प्रकरण कमांक 45/20 मे अपराध धारा 420.419.467.468. 471 भा.द.वि मे अपर सत्र न्यायालय सनावद पीठासीन अधिकारी एम. ए देहलवी द्वारा उक्त प्रकरण में तीन वर्ष का कारावास एवं चालीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया जिसमे की शासन की और से पेरवी अपर लोक अभियोजक जी.एस. चोहान द्वारा की गयी थी।