
ग्राम बांसवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
रिपोर्ट सुधीर बैसवार
*न्यायौत्सव सप्ताह अतंर्गत ग्राम बासवा में ग्रामीण जन श्रमिक जन की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया*
जिसमें ग्रामीण जन को निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे मै बताया पेरा लीगल वोलेंटियर रविन्द्र अंबिया द्वारा कहा कि मजदूरी अर्ध कुशल मजदूरों को 273 रुपए रोज एवं कुशल मजदूरों को 409 रूपयों देना अनिवार्य हे यह महिला पुरूष दोनों के लिए है चाहे वह ग्रामीण हो या नगर हो अगर कोई मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करता हे मजदूरी सम्बंधित तो उसमें भी दंड का प्रावधान है मजदूर सबंधित कानून मजदूरी भुगतान अधिनयम, समान पारिश्रमिक अधिनयम , बालश्रम प्रतिषेध अधिनयम, एवं मातृत्व लाभ अधिनयम शामिल हे मजदूरों के लिए मजदूर महिला हो या पुरूष श्रम शक्ति का इकाई है देश को गढ़ने में मजदूरों का योगदान हे तो आप सब इनका सम्मान करे शिविर में ग्रामीण जन को निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में तथा शासन की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बारे लोक अदालत के बारे में मै बताया गया शिविर में पेरा लीगल वोलेंटियर रविन्द्र अंबिया, संदीप बेसवार, बसंत पिंडारे सरपंच, सचिव सेवकराम बिरला, पूर्व सरपंच जितेंद्र कर्जरे ,विष्णु सोनी, आदि मौजूद थे