मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

नरेन्द्र राय/रायसेन

रायसेन प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियां उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, टिश्यू कल्चर, मसाला निर्माण फीड, ग्रेडिंग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्पकलां से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना अंतर्गत अधिकतम अनुदान राशि दो करोड़ रू की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सम्पूर्ण परियोजना लागत राशि पर अनुदान राशि के रूप में होगी। सूक्ष्म कलस्टर (200 लाभार्थी तक) अधिकतम एक करोड़ रू तक और वृहद कलस्टर (201 से 400 या अधिक) में अधिकतम दो करोड़ रू तक अनुदान राशि होगी।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा आवेदक पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर ना हो। आवेदक केवल एक बार योजना का लाभ ले सकता है तथा आवेदक द्वारा योजना से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए लगाना अनिवार्य है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय, सदस्य समूहों के लिए विभिन्न लाईन विभागों कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकी कौशल एवं उन्नयन विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों से भी आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। योजना से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर-56 तथा मो.न. 9691413912 और 9425014334 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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