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राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 2015 के तहत जिला स्तरीय बैठक

जिला कलेक्टर नमित

मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास)अधिनियम 2015 की धारा २(ग) में परिभाषित झीलों को एक्ट की धारा 4 और 5 के अंतर्गत संरक्षित घोषित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर मेहता ने बताया कि जिलों का संरक्षण और विकास हमारी प्राथमिकता में है मेहता ने यूआईटी नगर निगम तथा जिला परिषद एवं तहसीलदारों से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली झील सीमा और झील के चारों ओर के भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित कराने के लिए झीलों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव 7 दिवस में भिजवाने के निर्देश दिए ।बैठक के दौरान एडीएम प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया,जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिंह, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल, नगर निगम के एटीपी आशीष लोढ़ा ,एफआरओ डीसीएफ मनोज कुमार और यूआईटी अधीक्षण अभियंता योगेश माथुर ,जिला परिषद एक्सईन हिमांशु मंडिया आदि मौजूद रहे

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