फटाकों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में निर्देश जारी
भारत संवाद दिलीप कुमार मरावी
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📍शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आदेश जारी किया है कि दीपावली पर्व के दौरान फटाकों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया का पालन कराना सुनिश्चित करें।
जारी आदेश में कहा गया है कि फटाकों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिवधिंत होना चाहिए। फटाकों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। लड़ी पटाखे का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन भी प्रतिबंधि हैं। फटाकों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.वी. से अधिक नहीं होना चाहिए। फटाकों की ऑनलाईन सेल (जैसे अमेजॉन, फिलिपकार्ट, इत्यादि से) प्रतिबंधित हैं। मानकों के अनुरूप निर्धारित ध्वनि स्तर के फटाकों का निर्माण एवं विक्रय की जांच हेतु नमूने एकत्रित कर इनका विश्लेषण अथवा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं में कराए।